11. सदस्‍यों के वेतन-भत्ते

दोनों सदनों के सदस्‍य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्‍हें संसद समय समय पर, विधि द्वारा तय करे, पाने के हकदार है।

संसद ने संसद सदस्‍य (वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम के अधीन सदस्‍यों को पेंशन दिए जाने की स्‍वीकृति दी है। चार वर्ष के सेवाकाल वाले प्रत्‍येक सदस्‍य तो एक हजार चार सौ रूपये प्रति मास की पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्‍त पाँच वर्ष के बाद की सेवा के प्रत्‍येक वर्ष के लिए 250 रूपये और दिए जाते हैं।

प्रत्‍येक सदस्‍य 1500 रूपये प्रतिमास का वेतन तथा ऐसे स्‍थान पर, जहां संसद के किसी सदन का अधिवेशन या समिति की बैठक हो, ड्यूटी पर निवास के दौरान 200 रूपये प्रतिदिन का भत्ता प्राप्‍त करने का हकदार है। मासिक वेतन तथा दैनिक भत्ते के अलावा प्रत्‍येक सदस्‍य 3000 रूपये मासिक का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 1000 रूपये प्रतिमास की दर से कार्यालय व्‍यय प्राप्‍त करने का हकदार है।

यात्रा संबंधी सुविधाएं : प्रत्‍येक सदस्‍य निम्‍नलिखित यात्रा भत्ते पाने का हकदार है:

() रेल द्वारा यात्रा के लिए: एक प्रथम श्रेणी के तथा एक द्वितीय श्रेणी के किराए के बराबर रकम

() विमान द्वारा यात्रा के लिए: प्रत्‍येक ऐसी यात्रा के लिए विमान किराए के सवा गुना के बराबर रमक

() सड़क द्वारा यात्रा के लिए: पाँच रूपये प्रति किलोमीटर तथा स्‍टीमर द्वारा यात्रा के लिए उच्‍चतम श्रेणी के किराए के अतिरिक्‍त उसका 3/5 भाग।

इसके अलावा, प्रत्‍येक सदस्‍य को प्रतिवर्ष देश के अंदर कहीं भी