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11. सदस्यों
के
वेतन-भत्ते दोनों
सदनों के
सदस्य ऐसे
वेतन और
भत्ते, जिन्हें
संसद समय समय
पर, विधि
द्वारा तय
करे, पाने के
हकदार है। संसद
ने संसद सदस्य
(वेतन,
भत्ते और
पेंशन)
अधिनियम के
अधीन सदस्यों
को पेंशन दिए
जाने की स्वीकृति
दी है। चार
वर्ष के
सेवाकाल
वाले प्रत्येक
सदस्य तो एक
हजार चार सौ
रूपये प्रति
मास की पेंशन दी
जाती है।
इसके
अतिरिक्त
पाँच वर्ष के
बाद की सेवा
के प्रत्येक
वर्ष के लिए 250
रूपये और दिए
जाते हैं। प्रत्येक
सदस्य 1500
रूपये
प्रतिमास का
वेतन तथा ऐसे
स्थान पर,
जहां संसद के
किसी सदन का
अधिवेशन या
समिति की
बैठक हो,
ड्यूटी पर निवास
के दौरान 200
रूपये
प्रतिदिन का
भत्ता प्राप्त
करने का
हकदार है।
मासिक वेतन
तथा दैनिक
भत्ते के
अलावा प्रत्येक
सदस्य 3000
रूपये मासिक
का निर्वाचन
क्षेत्र
भत्ता और 1000
रूपये
प्रतिमास की
दर से
कार्यालय व्यय
प्राप्त
करने का
हकदार है। यात्रा
संबंधी
सुविधाएं : प्रत्येक
सदस्य निम्नलिखित
यात्रा –भत्ते
पाने का
हकदार है: (क) रेल
द्वारा
यात्रा के
लिए: एक प्रथम
श्रेणी के
तथा एक
द्वितीय
श्रेणी के
किराए के
बराबर रकम (ख) विमान
द्वारा
यात्रा के
लिए: प्रत्येक
ऐसी यात्रा
के लिए विमान
किराए के सवा
गुना के बराबर
रमक (ग) सड़क
द्वारा
यात्रा के
लिए: पाँच
रूपये प्रति
किलोमीटर
तथा स्टीमर
द्वारा
यात्रा के
लिए उच्चतम
श्रेणी के
किराए के
अतिरिक्त
उसका 3/5 भाग। इसके
अलावा, प्रत्येक
सदस्य को
प्रतिवर्ष
देश के अंदर
कहीं भी |