राज्‍य सभा\कक्ष का दृश्‍य

 

छोटे राज्‍यों का केवल एक एक सदस्‍य है। राज्‍य सभा में 250 तक सदस्‍य हो सकते हैं। इनमें राष्‍ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्‍य तथा 238 राज्‍यों और संघ-राज्‍य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्‍य होते हैं। इस समय राज्‍य सभा के 245 सदस्‍य हैं। राज्‍य सभा के प्रत्‍येक सदस्‍य की कार्यावधि छह वर्ष है। उपराष्‍ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के सदस्‍यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह राज्‍य सभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति पद के लिए राज्‍य सभा के सदस्‍यों द्वारा अपने में से किसी सदस्‍य को चुना जाता है।

लोक सभा : लोक सभा के सदस्‍यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है। 18 साल और उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक मतदान करने का हकदार होगा। लोक सभा के अधिकतम 530 सदस्‍य राज्‍यों से चुनाव क्षेत्रों की प्रत्‍यक्ष रीति से चुने जाएंगे। अधिकतम 20 सदस्‍य संघ राज्‍य क्षेत्रों का प्रतिनिधितव करेंगे। इसके अतिरिक्‍त, राष्‍ट्रपति आंग्‍ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्‍व करने के लिए दो से अनधिक सदस्‍य मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्‍य संख्‍या 552 हो, ऐसी संविधान में परिकल्‍पना की गई है। लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित